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Tuesday, November 11, 2025

अंतरराज्यीय गौ तस्कर गैंग के दो अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

वाराणसी: बड़ागांव पुलिस ने अंतरराज्यीय गौ तस्करी गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस आयुक्त वाराणसी एवं पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।


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थाना बड़ागांव प्रभारी अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में पूर्व में गौ तस्करी के मामलों में शामिल गिरोह के सरगना गोविंद सिंह पुत्र स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह निवासी दुर्गावती जनपद भभुआ (बिहार) तथा उसके सहयोगी रियाज उर्फ बिल्ला पुत्र अच्छेलाल निवासी महमदपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 480/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है।

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पुलिस के अनुसार, उक्त गैंग लंबे समय से वाराणसी सहित आस-पास के जनपदों जौनपुर,चंदौली,भदोही और मिर्जापुर में गौ तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। बड़ागांव पुलिस ने 9 जुलाई 2025 को ग्राम चकखरावन के पास वाहन में लदे गौ बंश को बरामद किया था।

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गैंग लीडर गोविंद सिंह का आपराधिक इतिहास

गोविंद सिंह पर वाराणसी, चंदौली, जौनपुर व भदोही जनपदों में कुल 11 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें धारा 3/5/8/9 गोवंश अधिनियम, धारा 420, 429, 325 आईपीसी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। 

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गैंग सदस्य रियाज उर्फ बिल्ला का आपराधिक इतिहास

रियाज उर्फ बिल्ला पर भी गोवंश अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 मुकदमे दर्ज हैं। यह अभियुक्त भी लंबे समय से गौ तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों की संपत्ति की जांच की जा रही है और आगे जब्ती की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

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