Latest News

Friday, February 20, 2026

वाराणसी में खतरे में डाली जान तो नाविक को होगी जेल या करना होगा जुर्माना भुगतान

वाराणसी: गंगा में नौका संचालन के दौरान लापरवाही से सवारी की जान खतरे में डालने वाले नाविकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा या उन्हें उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। गंगा में सुरक्षित नौका संचालन को लेकर जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।


यह भी पढ़ें: ....आखिर जांय तो जांय कहां, बैठक हाल में बीडीओ के कब्जे के बाद छलका ग्राम प्रधानों का दर्द

प्रभारी निरीक्षक राजकिशोर पांडेय के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले नाव चालक व मालिक के खिलाफ जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित धारा (बीएनएस 2023 की धारा 282) लगाई जाएगी।

यह भी पढ़ें:  खसरा-रूबेला (एम.आर.) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाव, स्टीमर को लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे छह महीने तक की जेल या दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

यह भी पढ़ें:  गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो एफआईआर- मुख्यमंत्र

नौका संचालन के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन

  • नाव पर क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे
  • बिना लाइफ जैकेट के कोई नाव पर नहीं बैठेगा
  • नाव की गति तेज नहीं होनी चाहिए
  • अस्सी घाट से नमो घाट की तरफ रेता की तरफ से नावें चलेंगी
  • नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ जाने वाली नावें घाट की तरफ से ही चलेंगी।
  • जिन नावों में लगा इंजन अधिक धुआं देगा उसके संचालन नहीं होगा
  • चलती नाव पर खड़ा होकर किसी को सेल्फी या फोटोग्राफ न लेने दें
  • नदी मे मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन नहीं करेंगे

No comments:

Post a Comment