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Wednesday, November 05, 2025

निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के सम्बन्ध में बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए

वाराणसी: जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी- वाराणसी कैण्ट शिवानी सिंह की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के सम्बन्ध में सोमवार को बैठक हुई। जिसमें विधायक, कैण्ट विधानसभा सौरभ श्रीवास्तव के अलावा भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की ओर से विधायकगणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


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बैठक में चर्चा हुआ कि जनपद के सभी बूथों पर एक साथ चलेगा विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कार्य 390 कैण्ट विधानसभा क्षेत्र में सभी बी०एलओ० व सुपरवाईजर सक्रिय होंगे। घर घर गणना की कार्यवाही प्रारंम्भ होने से पूर्व समस्त बी०एल०ओ० को पहचान पत्र किट बैग, गणना प्रपत्र इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा। सभी राजनैतिक दल और मतदाता अभियान में सहयोग दें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-कैण्ट शिवानी सिंह द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयार, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर, 2025 से 03 नवम्बर, 2025। बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना 04 नवम्बर, 2025 से 04 दिसम्बर, 2025। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 09 दिसम्बर, 2025। दावे एवं आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026। 

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नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी, 2026। मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर एनुमरेशन फार्म का वितरण किया जायेगा। तपश्चात मतदाता द्वारा फार्म भरकर बी०एल०ओ० को उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 01.07. 1987 के पूर्व हुआ है, तो ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना है और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना।

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