कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण के बाद उत्तर सरकार ने नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडाल लगाए जाने और रामलीला का मंच सजाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए आयोजकों को स्थानीय स्तर पर अनुमति लेनी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को आगामी त्यौहारों शारदा नवरात्रि व विजय दशमी और चेहल्लुम के मौके पर कानून व्यवस्था और संप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
अपर
मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश
के बाद यह गाइडलाइन जारी की गई है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि नवरात्रि, विजय
दशमी और चेहल्लुम के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोविड 19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। अवनीश
अवस्थी की ओर से कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की
अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। जिला
प्रशासन द्वारा अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड 19
प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। गाइडलाइन में कहा गया है कि मूर्तियों की
स्थापना पारंपरिक, खाली स्थान पर की जाए। मूर्तियों का आकार
छोटा रखने की कोशिश की जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। इसी तरह
मूर्तियों के विसर्जन में भी छोटे वाहनों का इस्तेमाल किया जाए और मूर्ति विसर्जन
कार्यक्त्रस्म में कम से कम लोग शामिल हों।
अपर
मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन के समय
निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का
पालन जरूर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से
अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यातायात बाधित
न हो एवं बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए।
अवस्थी ने बताया कि जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा गया है कि वह
सुनिश्चित करें कि सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और कानून व्यवस्था की
स्थिति न पैदा होने पाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि चेहल्लुम के
अवसर पर भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के और कोविड 19 महामारी
के प्रभाव को कम करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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