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Tuesday, May 05, 2026

सावधान! बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता-बिल्ली पालना पड़ेगा भारी, नगर निगम वसूलेगा 5000 तक जुर्माना

वाराणसी: धर्म नगरी काशी में यदि आप कुत्ता या बिल्ली पालने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नगर निगम वाराणसी अब पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम 2017 को सख्ती से लागू करने जा रहा है। अब शहर की सीमा के भीतर रहने वाले हर पशुपालक को अपने पालतू डॉग या कैट का पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि आपके पालतू जानवर को जब्त भी किया जा सकता है।


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पशुपालकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब आपको नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में 'स्मार्ट काशी ऐप' (Smart Kashi App) डाउनलोड कर घर बैठे ही अपने पालतू जानवर का विवरण दर्ज करा सकते हैं।

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नगर निगम के पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण न कराने की स्थिति में पशुपालकों पर 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर में पालतू जानवरों का सटीक डेटा तैयार करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने सुरक्षा कारणों से कुछ आक्रामक नस्लों के कुत्तों को पालने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं. पिटबुल (Pitbull), रॉटवीलर (Rottweiler), डोगो अर्जेंटीनो (Dogo Argentino), तोसा (Tosa), फाइला ब्रासीलियो (Fila Brasileiro) जैसे खूंखार नस्ल शामिल है.

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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बचा जा सके।

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