Latest News

Monday, November 24, 2025

बनारस के कारोबारी हो जाएं सावधान, जीएसटी छूट का लाभ नहीं द‍िया तो होगी कार्रवाई

वाराणसी: उपायुक्त (प्रशासन) राज्यकर ने बताया कि जीएसटी दरों में कमी के सम्बन्ध में जागरूकता के लिये राज्यकर विभाग के समस्त अधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर घटी दरों से अवगत कराया गया है।


यह भी पढ़ें: काशी में बिना अनुमति होटल में ठहराए 10 विदेशी मेहमान, IB की सूचना पर पहुंची पुलिस; संचालक-प्रबंधक पर FIR

खरीदारों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सूचना दें जो बिल में छूट नहीं दे रहे है। जीएसटी में छूट न देने वाले व्यापारियों के खिलाफ कैंपेन चलाकर कार्यवाही की जाएगी। दवाओं पर छूट है सभी हेल्थ सेंटरों एवं दवा की दुकानों में उसकी बिक्री पर खरीददारों को कर में छूट देना अनिवार्य है। इसके संबंध में जागरूकता के लिये राज्य कर विभाग के समस्त अधिकारी अपने-अपने अधिक्षेत्र व्यापारियों से सम्पर्क कर घटी दरों से अवगत कराया गया है।

यह भी पढ़ें: 19 सेकेंड में दो लाख का माल उड़ा ले गया उचक्का, महिला प्रोफेसर की कार से दिनदहाड़े कांड, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना

खरीददारों को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे हेल्थ सेंटरों एवं दवा व्यापारियों के खिलाफ सूचना दें जो बिल में छूट नही दे रहे हैं। जीएसटी में छूट न देने वाले हेल्थ सेंटरों व दवा व्यापारियों के खिलाफ कैंपेन चलाकर कार्यवाही की जायेगी। औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि दवाओं का मूल्य निर्धारण करना व उपलब्धता बनाये रखने का कार्य भारत सरकार की एजेंसी “नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिपार्मेंट फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिस्ट एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया” की है।

यह भी पढ़ें: भाजपा के साथ अखिलेश यादव नें चुनाव आयोग पर भी बोला हमला

No comments:

Post a Comment