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Wednesday, August 31, 2022

पंजीयन नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान पर होगी सख्त कार्रवाई

वाराणसी: जनपद में पंजीकृत व नवीनीकृत निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों एवं पंजीकृत योग्य चिकित्सकों व प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से समस्त नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए जनपद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तत्पर है। इसी के मद्देनजर समय-समय पर जनपद में संचालित समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से संचालित समस्त चिकित्सा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए संचालन बन्द कराया जाना आवश्यक है। इस क्रम में निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर एक-एक वरिष्ठ चिकित्सक एवं मजिस्ट्रेट सहित जांच टीम का गठन किया गया है। 


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डीएम ने निर्देश दिया कि ऐसे निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान जिन्होंने पंजीयन या नवीनीकरण नहीं कराया है या पंजीयन नियमों के विरुद्ध चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, उन पर विधिक कार्यवाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि गठित टीम के अधिकारी अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान की छापेमारी एवं आवश्यक कार्यवाही करते हुए डीएम कार्यालय को सूचित करें। 

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सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि जनपद के समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 12 टीमें बनाई गईं हैं। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक-एक और शहर के चार टीमें गठित की गयी हैं। यह टीमें ग्रामीण व शहर के समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की गहनता से जांच करेंगे। सीएमओ ने कहा कि निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए अगस्त की अंतिम तारीख (31 अगस्त 2022) निर्धारित की गयी थी।

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