वाराणसी: विधानसभा चुनाव और कोविड को देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ राज्यों के मुख्य सचिव और विशेष पर्यवेक्षक के द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों का हवाला देकर प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के नियमों में बदलाव किए गए हैं। डीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से जिले में लागू करने के साथ ही सभी अधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश भी दिया है। डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण और बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराना ही हमारा लक्ष्य है।
डोर टू डोर प्रचार के लिए प्रत्याशी सुरक्षाकर्मी को छोड़कर केवल 20 व्यक्तियों के साथ ही प्रचार कर सकते हैं।
पहले चुनाव प्रचार के लिए जो समय सीमा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंधित थी उसमें संसोधन करते हुए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
राजनैतिक पार्टियां, कैंडीडेट्स सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे।
राजनैतिक दलों के लिए 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिंग की और आउटडोर राजनैतिक मीटिंग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 50 % निर्धारित सीमा के साथ सामाजिक दूरी के अनुसार प्रचार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।
आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही आयोजित की जाएगी।
खुले स्थान की क्षमता जिला प्रशासन पहले से निर्धारित कर लें। सभा स्थल पर एक से अधिक अंदर व बाहर जाने के स्थान होंगे।
आयोजक कोविड मानक लागू करने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेगा
इस आर्टिकल को शेयर करें
हमारे Whatsapp Group से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/KdKAvSxlcnKJIGutmfkh6x
अपने शहर की खास खबरों को अपने फ़ोन पर पाने के लिए ज्वाइन करे हमारा Whatsapp Group मोबाइल नंबर 09355459755 / खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
No comments:
Post a Comment