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Sunday, December 19, 2021

उत्तर प्रदेश के इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलेगा Fee Reimbursement का लाभ, पढ़ें डिटेल

यूपी में समाज कल्याण विभाग (UP Social Welfare Department) की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के निजी तकनीकी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश लेने वालों को अब से शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी. अगर आप भी अनुसूचित जाति के हैं और आपने प्राइवेट तकनीकि या मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपकी फीस रीइंबर्स की जाएगी. खास बात यह है कि इसके लिए इंटरमीडिएट के रिजल्ट में 60% अंक लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. 



 

आवेदन ऑनलाइन करें
नई नियमावली के अनुसार, प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. समाज विभाग की ओर से मिलने वाली इस सुविधा के तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी. बता दें, अभी तक कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को इसका लाभ नहीं मिल पाता था. 

 

पढ़ाई में न आए बाधा
विभाग के ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए यह नियम लागू किया गया है. इसके तहत स्नातक के साथ ही इंजीनियरिंग और पीएचडी तक की फीस को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में विभाग छात्रों को वापस करता है. बदले गए नियमों के अनुसार सरकारी संस्थाओं में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट की ही तरह तीसरे क्रम में रखा जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्टूडेंट्स scholarship.up.gov.in/index.aspx पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं. जिन भी स्टूडेंट्स  ने पहले ही अप्लाई कर लिया है वो संशोधन के साथ आवेदन कर सकते हैं. 


अनुसूचित जाति को मिलेगा लाभ
आपको बता दें, पहले सरकारी, अर्ध सरकार और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फीस रीइंबर्समेंट दिया जाता था. लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्रों को यह लाभ मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी ऑफिशयल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स पढ़ सकते हैं.

 

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