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Friday, November 26, 2021

RBI ने एस.बी.आई पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, नियमों की अनदेखी की मिली सजा

आर. बी. आई. (RBI) ने एस.बी.आई. (SBI) पर नियामकीय अनुपालन में कमी को (Lack of Regulatory Compliance) लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आर. बी. आई. (RBI) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है.



आर. बी. आई. (RBI) ने एस.बी.आई. (SBI) पर नियामकीय अनुपालन में कमी को (Lack of Regulatory Compliance) लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आर. बी. आई. (RBI) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में यह जुर्माना लगाया गया है.

आर. बी. आई. ने लिया एक्शन

केंद्रीय बैंक के अनुसार, एस.बी.आई. (SBI)  के इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवेल्यूवेशन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 को अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के संदर्भ में आयोजित किया गया था.

उल्लंघन किया एक प्रावधान का

आदेश के अनुसार जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया. एस.बी.आई. (SBI)  ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था.

बताओ नोटिस जारी हुआ कारण

आर. बी. आई. (RBI)  ने इसके लिए एस.बी.आई. (SBI)   को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसमें एस.बी.आई. (SBI)  से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.

प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा 

आर. बी. आई. (RBI)  ने बताया कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लाएंस पर आधारित है. इसका बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन से कोई ताल्लुक नहीं है.

 

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केंद्रीय बैंक के अनुसार, एस.बी.आई. (SBI)  के इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवेल्यूवेशन (ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 को अपनी फाइनेंशियल पोजिशन के संदर्भ में आयोजित किया गया था.

उल्लंघन किया एक प्रावधान का

आदेश के अनुसार जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया. एस.बी.आई. (SBI)  ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था.

बताओ नोटिस जारी हुआ कारण

आर. बी. आई. (RBI)  ने इसके लिए एस.बी.आई. (SBI)   को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसमें एस.बी.आई. (SBI)  से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया.

प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा 

आर. बी. आई. (RBI)  ने बताया कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लाएंस पर आधारित है. इसका बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन से कोई ताल्लुक नहीं है.

 

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