विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला किया गया है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा बकाएदारों के लिए गुरुवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की जा रही है। 30 नवंबर तक चलने वाली योजना के तहत किसानों को निजी ट्यूबवेल, दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाए पर सरचार्ज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा।
यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योजना
में खासतौर से छोटे उपभोक्ताओं और किसानों का ध्यान रखा गया है। शहर व गांव के दो
किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू और वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही निजी
नलकूप (कुल विद्युत भार) वाले किसानों के बकाए पर योजना के तहत शत-प्रतिशत सरचार्ज
की छूट रहेगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में
जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।
दो किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता और दो से पांच
किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाए पर 50 फीसद सरचार्ज की छूट
दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा गांवों में सीएससी केंद्रों पर जाना होगा।
पावर कारपोरेशन की वेबसाइट के माध्यम से भी योजना में आवेदन किया जा सकेगा। योजना
के तहत स्थाई रूप से कटे कनेक्शन, विवादित व
न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। कारपोरेशन के अध्यक्ष एम
देवराज ने वितरण निगमों के अफसरों को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा
बकाएदारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कैंप व अभियान चलाएं। ऊर्जा
मंत्री ने बकाएदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाएं ताकि भविष्य
में उन्हें किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।
27 हजार करोड़ की है बकाएदारी : जिन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए
ओटीएस योजना शुरू की गई हैं उनकी संख्या लगभग 1.91 करोड़ है। इन उपभोक्ताओं पर तकरीबन 27 हजार करोड़ रुपये की बकाएदारी है।
योजना के तहत 30 सितंबर
तक के बकाए पर सरचार्ज से छूट दी जाएगी।
समय से बिल देने वालों की माफ हो
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी : बकाएदारों के लिए ओटीएस योजना लागू
करने पर सीएम व ऊर्जा मंत्री का आभार जताते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मांग की है कि समय से बिल जमा करने वाले
उपभोक्ताओं की एक वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी माफ की जाए। उल्लेखनीय है
कि राज्य में बिजली के बिल पर जहां घरेलू उपभोक्ताओं से पांच वहीं अन्य से 7.5 फीसद ड्यूटी वसूली जा रही है।
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