जिन लोगो की कोविड की वजह से मौत हुई है उनके के परिजनों को कोविड सहायता राशि पाने के लिए मृतक के मूल जिले में आवेदन करना होगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में स्थिति साफ कर दी है।
मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि शासनादेश में पहले से यह साफ
है कि किस जिले में उसे आवेदन करना है। कोविड-19
से मृत
व्यक्तियों की जो जिलेवार संख्या दी गई है वह उस व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट पर
अंकित पते के आधार पर है। कुछ मामलों में प्रभावित व्यक्ति मूल निवासी किसी जिले
का है और उसके द्वारा टेस्ट किसी अन्य जिले में कराया गया है। इस स्थिति में स्टेट
सर्विलांस आफीसर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को मूल निवास के जिले में स्थानांतरित
करने की व्यवस्था है। इसके बाद भी यदि अब भी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसकी
सूचना डीएम द्वारा विभाग को दी जाएगी, जिससे
उक्त प्रकरण को स्टेट सर्विलांस अफीसर को संदर्भित कर केस को पोर्टल पर स्थानांतरित
किया जा सके।
ये काम करने से मिलेंगे पचास हजार
कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार मिलेगा। शासन ने जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप
में इसके नियम व मुआवजे की जिम्मेदारी दी है। इसमें कोरोना मरीज की मौत पॉजिटिव
होने के 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एक महीने बाद भी मृत्यु होती है तो जिला
अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर
परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। पात्र परिवार आवश्यक
दस्तावेजों के साथ डीएम कार्यालय पहुंच सकते हैं।
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