क्रूज़ शिप से कथित ड्रग्स के इस्तमाल मामले में गिरफ्तार किए गए किंग खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने बेल देने से इन्कार कर दिया. NCB ने कोर्ट में दावा किया कि आर्यन के फोन से उन्हें कुछ शॉकिंग मटीरियल मिला है. उसकी जांच के लिए NCB को कम से कम 11 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने 11 तो नहीं लेकिन 7 अक्टूबर तक आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को NCB कस्टडी में भेज दिया है.
शनिवार
को क्रूज़ शिप से डिटेन किए गए इन तीन लोगों से अगले दो दिन तक पूछताछ की गई. NCB ने इनके फोन जब्त कर लिए. उसी
फोन से निकले चैट के आधार पर आर्यन समेत दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया. और उसी
चैट के बेसिस पर ये दावा किया जा रहा है कि आर्यन खान किसी इंटरनेशनल ड्रग गैंग का
हिस्सा हो सकते हैं. उन चैट्स को कोर्ट में NCB ने shocking,
incriminating material यानी आर्यन को ड्रग केस से जोड़ने वाला हैरानी भरा मटीरियल बताया
है.
कोर्ट
में बहस के दौरान NCB ने कहा कि लड़कों (आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा
) के फोन से जो चैट निकली है, उसकी तहकीकात करने के लिए उन्हें 11 अक्टूबर तक की कस्टडी चाहिए
होगी. उनकी इस दलील के जवाब में किंग खान के बेटे आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने
कहा कि उनके पास उन चैट्स की जांच करने के लिए 02 दिन का समय था. इतने समय में
उन्हें उन चैट्स के बारे में कुछ नहीं पता चला. इसलिए इस मामले में NCB को कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए.
सतीष मानशिंदे
ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के पास से NCB को किसी तरह का कोई ड्रग नहीं
मिला है. जब ड्रग किसी और के पास से सीज़ किया गया है, तो फिर NCB को आर्यन को कस्टडी में लेने का
कोई मतलब नहीं बनता.
किंग खान
के बेटे आर्यन के दोस्त बताए जा रहे अरबाज़ मर्चेंट के पास से 6 ग्राम और मुनमुन धमेचा के पास
से 5 ग्राम
चरस बरामद की गई है. जबकि NCB का कहना है कि तीनों लड़कों के फोन से कुछ ऐसी चैट्स सामने आई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग
रेगुलर बेसिस पर पेडलर्स और सप्लायर्स के संपर्क में थे. NCB ने इसीलिए आर्यन समेत तीनों
लड़कों को NDPS यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंसेज एक्ट के तहत
बुक किया है. इस एक्ट का मतलब ये है कि इन लोगों ने इल्लीगल तरीके से ड्रग्स खरीदे, इस्तेमाल किया और उसे बेचा.

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