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Friday, April 17, 2026

देशभर में लागू हुआ 33% महिला आरक्षण कानून, 16 अप्रैल से प्रभावी

नई दिल्ली: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 अब देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत सरकार ने इस कानून को लागू करने की तारीख घोषित की है। हालांकि, इसके लागू होने के बावजूद मौजूदा लोकसभा और विधानसभाओं में इसका तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन संभव नहीं होगा।


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अधिकारियों के मुताबिक, महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि वर्तमान सदनों में सीटों का आरक्षण नहीं बदलेगा। सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण कानून कहा जाता है। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

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इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि, यह आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर ही लागू होगा, जिससे इसके 2029 के आसपास लागू होने की संभावना जताई जा रही है। कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया गया। अधिकारियों ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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