प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रशासन की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय को खाली नहीं कराया जाएगा। सपा ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में राहत की भावना है।
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वहीं दूसरी ओर, लखनऊ में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब क़ामिल और फ़ाज़िल डिग्री धारक व्यक्ति मदरसा शिक्षक नहीं बन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब टीचर भर्ती के लिए स्नातक और बी.एड के साथ टीईटी अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और पाठ्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना बताया जा रहा है।दोनों ही फैसले प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।
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