वाराणसी जिले में रविवार से फुल क्षमता से रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड ज्वाइंट्स व सिनेमा हॉल संचालित किये जा सकेंगे। बशर्ते प्रवेश द्वार कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर बिना जांच व मास्क के इंट्री नहीं दी जाएगी। सोमवार से नर्सरी व कक्षा-एक से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइड लाइन के तहत खोले जाएंगे। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने शनिवार को इस सम्बंध में नयी गाइडलाइन जारी की है।
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लागू
रहेंगे ये प्रतिबंध
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60 वर्ष से अधिक आयु के
गंभीर बीमारी से पीड़ित और पूर्व में कोरोना संकमित लोगों का घर से बाहर निकलने पर
रोक रहेगी
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स्वीमिंग पुल व वाटर
पार्क बंद रहेंगे
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शादी समारोह व अन्य
आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बन्द स्थानों में 100 से अधिक नहीं होगी
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खुले स्थानों पर एक समय
में परिसर की क्षमता का 50
प्रतिशत फीसदी ही लोग
बुलाये जा सकेंगे
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ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा
में 4 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जाएगा।
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