बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका आदालत ने खारिज कर दी है. अब आज रात आर्यन को जेल में ही बितानी होगी. NCB पहले ही आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को लेकर ऑर्थर रोड जेल पहुंच गयी थी. आर्यन खान को अलग सेल में रखा गया है. बॉलीवुड के किंग खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स मामले में फिलहाल जमानत न मिलने तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा. क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले को लेकर फंसे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही हैं. कोर्ट ने आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आर्यन खान अन्य 8 आरोपियों के साथ जेल पहुंच चुके हैं. पुरुष कैदियों को आर्थर रोड जेल और महिला कैदियों को बायकुला जेल में भेजा गया है. जेल पहुंचकर आर्यन खान परेशान हुए थे, क्योंकि आर्थर रोड जेल में कई खूंखार कैदी हैं.
किंग खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत
के लिए आर्यन खान को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन खान के साथ क्रूज शिप
पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत
याचिका भी खारिज कर दी गई है।
किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को दोपहर
करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी,
जो 2.15 बजे तक
चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे
सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी NCB और बचाव
पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5
बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।
आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया
इस बीच NCB ने आर्यन
खान समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल
और दोनों फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन खान को क्वारैंटाइन सेल
में रखा गया है। वैसे तो उनका RTPCR टेस्ट
नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के
मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने
का नियम है।
कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14
दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था,
लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6
बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती,
इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों
को NCB के लॉकअप में ही रखा गया था।
बेल पर बहस भी हुई मजिस्ट्रेट कोर्ट में
इस मामले में दोनों पक्षों ने अलग-अलग केसों का हवाला देकर
कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। इस दौरान आर्यन खान
के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि अगर विवाद है तो जज को यह केस हायर बेंच को रेफर
कर देना चाहिए था, लेकिन
बदनसीबी से ऐसा नहीं हुआ।
सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि ड्रग्स की कम मात्रा के केसों
में हाईकोर्ट जमानत दे देता है, फिर मेरे
क्लाइंट के पास तो कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही ये भी कहा कि इस केस में केंद्र
सरकार इतनी उतावली क्यों हैं? उन्हें
जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आप ऐसा नहीं
कह सकते।
आर्यन खान के वकील ने दो जमानत याचिकाएं लगाईं
आर्यन खान के वकील की तरफ से दायर की गई दो में से एक अंतरिम
जमानत की याचिका थी, ताकि
आर्यन खान को तत्काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की यानी जब तक इस केस की
जांच हो, तब तक वे जमानत पर रहें। NDPC
एक्ट के तहत NCB पहले ही
रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत ने 4 घंटे
चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन खान समेत सभी 8
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। इस मामले की सुनवाई से
पहले सभी आरोपियों का RT-PCR टेस्ट
करवाया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी
क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अब तक 18
लोगों को NCB गिरफ्तार
कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इनमें से 8
लोग न्यायिक हिरासत में और अन्य 8
आरोपी 11 अक्टूबर
तक NCB की कस्टडी में हैं। अदालत ने
जिन्हें जेल भेजा है उनमें आर्यन खान के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट,
विक्रांत छोकर, गोमित
चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा,
मोहक जायसवाल, मुनमुन
धामीचा और नूपुर सतीजा शामिल हैं। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन,
मेफेड्रोन, चरस,
हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33
लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।
आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के
जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर
को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB
का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद
उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी
श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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