राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी को लेकर तलब किया है और उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी और सूरत हाईकोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है।
सोमवार को मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए
कहा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गाँधी आखिरी बार इस साल 24 जून को अदालत में पेश हुए थे।
इतना ही नहीं, इससे
पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए थे और अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं
होने का अनुरोध किया था।
राहुल गांधी के वकील किरीट
पंवाला ने कहा कि अदालत ने सोमवार को मौखिक रूप से राहुल गांधी को दो नए गवाहों की
गवाही पर अपना आगे का बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश
दिया। राहुल गांधी के उस दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच अदालत में मौजूद
रहने की संभावना है।
आपको बता दें कि सूरत के बीजेपी
विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज
कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित
करते हुए पूरे मोदी समुदाय को यह कहकर बदनाम कर दिया था कि 'सभी चोरों का सामान्य सरनेम
मोदी कैसे है?'
पूर्णेश मोदी अब मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली नई गुजरात सरकार में मंत्री हैं, जिनके पास सड़क और भवन, परिवहन, नागरिक उड्डयन और पर्यटन और
तीर्थ विकास विभाग हैं। अदालत के समक्ष गांधी की अंतिम उपस्थिति के बाद से दो और
गवाहों की गवाही ली गई- कर्नाटक में कोलार के तत्कालीन चुनाव अधिकारी जहां
कांग्रेस नेता ने भाषण दिया था और एक वीडियो रिकॉर्डर जिसे चुनाव आयोग ने अपना
भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नियोजित किया था।
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